Indian Railways Rule: ट्रेन में सफर के दौरान अगर आपका सामान चोरी हुआ तो रेलवे देगा मुआवजा

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सामान गायब होने पर रेलवे देगा मुआवजा

Indian Railways Rule

Indian Railways Rule: रेलवे के ट्रेनों में सफर और सेवा का इस्तेमाल हर दिन लाखों लोग करते हैं। इसी लिए रेलवे को भारत का लाइफलाइन माना जाता है . यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे हमेशा से ही तरह – तरह के प्रयास करता रहा है कई बार रेलवे यात्रा के दौरान बहुत से यात्रियों (लोगो) का सामान चोरी हो जाता है या गायब हो जाता है लेकिन , क्या आप जानते हैं कि यदि रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रेन में अगर आपका कोई सामान चोरी होता है तो ऐसी स्थिति में रेलवे में कंप्लेन करने पर रेलवे आपको चोरी हुए सामान का मुआवजा देता है रेलवे के यात्रा करते समय ज्यादातर यात्रियों को इस नियम के बारे में पता नहीं होता है।

Indian Railways Rule 6 महीने के अंदर है मुआवजे का प्रावधान

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रेलवे के नियम की माने तो अगर किसी यात्री का ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर सामान चोरी हो जाता है तो इस स्थिति में यात्री अपने सामान के न मिलने पर उसके लिए रीलवे में क्लेम कर सकता है यदि उसे अपना सामान 6 महिने के अंदर नहीं मिलता है तो वह उसके लिए उपभोक्ता फोरम में भी जा सकता है अब आपको रेलवे के सामान चोरी होने और उस समान के संबंध में मुआवजे के लिए जरूरी नियमों के बारे में बताते हैं

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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रेलवे स्टेशन या ट्रेन में सामान चोरी होने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी यात्री का सामान यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशन या ट्रेन से चोरी हो जाता है तो यह रेलवे पुलिस थाने में रेलवे पुलिस (आरपीएफ) फोर्स के पास अपना शिकायत दर्ज करा सकता है।

Indian Railways Rule कैसे दर्ज करे सिकायत

यदि यात्री सिकायत दर्ज करना चाहे तो वहां यात्री को एक फॉर्म भरना होगा . अगर इस फॉर्म को भरने और शिकायत दर्ज करने के बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है या आपको आपका सामान नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप रेलवे द्वारा मुआवजे के हकदार होंगे इसके बाद रेलवे आपके खोए हुए सामान की कीमत का आकलन करके आपको इसका मुआवजा देगा

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Indian Railways Rule इस वेबसाइट पर देखे अपने गायब हुए समान

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आपको बता दें की इसके अलावा रेलवे ने लोगों के खोए हुए सामान को प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन अमानत के नाम से एक मुहिम शुरू की है . इसके ऑपरेशन के तहत रेलवे पुलिस किसी भी वायक्ति के खोए हुए सामान प्राप्त होने की स्थिति में उसे अपने पास सुरक्षित रख लेती है तथा उस सामान की फोटो खींचकर रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ( Official Website ) पर उस फोटो को शेयर करती है अगर आपका भी सामान गायब हो गया है तो इस साइट पर जाकर आप फोटो देखकर अपने सामान की पहचान कर सकते हैं और आप आसानी से स्टेशन जाकर वह सामान प्राप्त कर सकते हैं

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