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Banking Tips: हमने कई बार पढ़ा होगा कि कई लोगों को अपने माता-पिता या दादा-दादी के पुराने बैंक खातों के बारे में पता ही नहीं होता, या वे इस खाते के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे खाते में बड़ी रकम होती है जिसके बारे में उन्हें सालों बाद पता चलता है। इसके अलावा, कई लोग सालों तक अपने खाते का इस्तेमाल नहीं करते।
उन्हें लगता है कि उनका पैसा बैंक में सुरक्षित है और कहीं नहीं जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक समय बाद, अगर आप अपने खाते का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बैंक उस पैसे को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भेज देता है। ऐसे में यह पैसा कैसे वापस पाया जा सकता है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आइए आपको इसके बारे में बताते हैं..
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कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बैंक खातों और उनमें जमा पैसों के बारे में भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसे पैसों को वापस पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक खास अभियान शुरू किया है। अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ यह अभियान दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस अभियान की मदद से आप अपने खाते में जमा पैसे वापस पा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति के खाते का इस्तेमाल दो साल से ज़्यादा और 10 साल से ज़्यादा नहीं किया जाता, तो वह खाता निष्क्रिय हो जाता है। जब कोई खाता निष्क्रिय हो जाता है, तो उसमें जमा पैसा तो सुरक्षित रहता है, लेकिन उसकी कुछ सेवाएँ बंद हो जाती हैं। इस खाते को दोबारा सक्रिय करने के लिए, केवाईसी डिटेल अपडेट करना होता है और लेनदेन करना होता है।
अगर कोई बैंक खाता 10 साल से ज़्यादा समय तक निष्क्रिय रहता है, तो उसमें जमा पैसा बैंक द्वारा डीईए फंड में जमा कर दिया जाता है। यह फंड मई 2024 में शुरू किया गया था और सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों से बिना दावे वाला पैसा इकट्ठा करता है, जिस पर कोई भी दावा करने के लिए आगे नहीं आया है।
अगर कोई खाता दो से 10 साल तक बिना इस्तेमाल के रहता है, तो उस खाते का पैसा बैंक में ही रहता है। लेकिन अगर खाता 10 साल से ज़्यादा समय तक बिना इस्तेमाल के रहता है, तो उस खाते का पैसा RBI के जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (DEA) फंड में चला जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह पैसा RBI का हो गया है। जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी इस पैसे पर दावा कर सकते हैं। हालाँकि, इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है।
Banking Tips: खाताधारक या उसके उत्तराधिकारी रिज़र्व बैंक के डीईए फंड में जमा पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अपना पैसा वापस पाने के तीन तरीके हैं।
अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कहीं आपका पैसा अनक्लेम्ड तो नहीं है, तो इसके लिए आप बैंक (Banking Tips) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, आप रिज़र्व बैंक के अनक्लेम्ड डिपॉज़िट गेटवे टू एक्सेस इन्फ़ॉर्मेशन (UDGAM पोर्टल) का इस्तेमाल करके भी अनक्लेम्ड पैसों की जानकारी ले सकते हैं । फ़िलहाल, UDGAM पोर्टल से SBI, HDFC, ICICI बैंक समेत 30 बैंक जुड़े हुए हैं।
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