Birth Certificate will be the single document: अब आधार रजिस्ट्रेशन से लेकर को स्कूल एडमिशन तक काम आएगा यह दस्तावेज।
यदि आप भी अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने से परेशान हैं, तो अब निश्चिंत हो जाइए। एक अक्टूबर से यह परेशानी दूर होने वाली है। अब आपके पास यदि सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट है, तो इसी से कई काम बन जाएंगे। फिर चाहे आपको स्कूल-कॉलेज में एडमिशन लेना हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट बनवाना हो, मतदाता सूची में नाम जुड़वाना हो, आधार या मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना हो। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए भी यह काम आएगा। सरकार का दावा है कि इससे नागरिकों के जन्म और मृत्यु के बारे में अधिक सटीक इनफॉरमेशन मिलेगी।
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इसके अलावा इसके जरिए लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में भी आसानी होगी। सरकार बर्थ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया भी पहले से आसान बना रही है, ताकि इसे प्राप्त करने में लोगों को आसानी रहे।
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इस कानून (Birth certificate) का प्रमुख उद्देश्य रजिस्टर्ड जन्म और मृत्यु के लिए राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय डेटाबेस स्थापित बनाना है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (Amendment) अधिनियम, 2023 (Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023) के शुरुआत में या उसके बाद पैदा हुए सभी लोगों पर ये नियम लागू होगा।
Birth Certificate स्कूल में एडमिशन के लिए, स्कूलों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,वॉटिंग लिस्ट तैयार करने, मैरिज रजिस्ट्रेशन, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार नंबर जारी करने सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा. इसके अलावा अडॉप्ट किए गए, अनाथ, Quitted और सरोगेट बच्चों के साथ-साथ एकल माता-पिता या अविवाहित माताओं के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस कानून के कारण बड़ी आसान हो जाएगी।
केंद्र सरकार इसी मॉनसून सत्र में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन पर बिल लेकर आई थी। लोकसभा में 1 अगस्त और राज्यसभा में 7 अगस्त 2023 में बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर कानून बनने के बाद यह 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इसके बाद लोग इसका इस्तेमाल विभिन्न सेवाओं के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में कर सकेंगे। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन पर बिल का प्रयोग कर स्कूल- कॉलेज में एडमिशन से लेकर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन तक किया जा सकेगा।