Supreme Court of Pakistan: पाक के supreme Court ने Imran Khan को बड़ा झटका दिया है। Supreme Court ने national assembly को बहाल कर दिया है तथा 9 अप्रैल को national assembly की बैठक बुलाने का आदेश दिया गया है। इसमें अविश्वास प्रस्ताव Pakistan की अगली सरकार का फैसला होगा। Supreme Court ने Deputy speaker द्वारा national assembly को भंग करने को असंवैधानिक करार दिया है।
Supreme Court of Pakistan ने यह कहा है कि इमरान सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर national assembly में जो कुछ भी किया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। Supreme Court ने national assembly को बहाल करते हुए 9 अप्रैल को 9:30 बजे तक वोटिंग कराने का आदेश दिया है। हालांकि इन मामलों की सुनवाई 5 जजों की पीठ कर रही थी। जबकि मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल इस पीठ की अगुवाई कर रहे थे। Supreme Court ने यह भी कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ही स्पीकर के अनुसार काम करेंगे।
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दरअसल इस फैसले के बाद से विपक्षी दलों ने पुरजोर तारीफ करते हुए यह कहा है कि ये फैसला पाक के इतिहास में याद रखा जाएगा। Pakistan Muslim लीग नवाज़ के नेता तथा पाक की संभावित प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने यह कहा है कि supSupreme Court of Pakistan ने देश की संप्रभुता को कायम रखा है। उन्होंने आगे यह कहा कि ये फैसला देश की गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
Supreme Court of Pakistan इस फैसले के बाद से अभी तक Imran Khan की Party की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इससे पहले Pakistan के supreme Court ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ही Deputy speaker के फैसले को गलत करार दिया था। Pakistan newspaper डॉन के अनुसार पाकिस्तान में supreme Court के chief justice अता बांदियाल ने यह कहा है कि यह बात एकदम साफ है कि 3 अप्रैल को National assembly के deputy speaker ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया और वो पूरी तरह से गलत था।
इसी बीच Pakistan के PM Imran Khan ने यह कहा है कि वो supreme Court के आदेश को मानेंगे। Imran Khan supreme Court के फैसले के मद्देनजर अपनी लीगल टीम के साथ बैठक की है। Imran Khan की party ने PTI ने यह कहां है कि वह चाहे फैसला कुछ भी आए उसे मानेंगे।
गौरतलब है कि चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने प्रथम साक्ष्य दृष्टिकोण के आधार पर यह पाया है कि national assembly के deputy speaker कासिम सूरी ने 3 अप्रैल को जिस प्रकार से इसे भंग किया वो पाकिस्तान की संविधान के अनुच्छेद 95 का सरासर उल्लंघन है। 5 जजों की पीठ आज पांचवे दिन national assembly को भंग किए जाने की सुनवाई कर रही है। जियो टीवी का यह कहना है कि Pakistan के supreme Court आज national assembly को भंग किए जाने के कासिम सुरी के फैसले को असंवैधानिक करार देंगे।
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Supreme Court of Pakistan ने राष्ट्रपति की तरफ से पेश हुए वकील से तीखे सवाल पूछे। राष्ट्रपति के वकील ने यह कहा है कि national assembly को भंग करने का उनका फैसला संविधान सम्मत है। इस पर supreme Court के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह कहा है कि सब कुछ अगर संविधान के हिसाब से ही चल रहा है तो फिर राजनीतिक संकट किस बात की है?? हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा है कि सरकार के खिलाफ लाए गए, अविश्वास प्रस्ताव को भी बिना वोटिंग कराएगी खारिज कर देना, constitution के अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है। अगर देश में मध्यावधि चुनाव कराए गए तो अरबों रुपए का खर्चा आएगा।