Sukanya Samriddhi Yojana Rule Change: बच्चों के भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) में बड़े बदलाव किए गए हैं। इस योजना में अब माता-पिता या पालक माता-पिता बच्चे का खाता संचालित कर सकते हैं, जिसमें बच्चे की पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्च के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। किसी अन्य द्वारा संचालित किये जाने पर खाता समाप्त कर दिया जायेगा। आइए विस्तार से जानते हैं बदलाव के बारे में…
इस पोस्ट में
केंद्र सरकार द्वारा 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी। इस योजना में मात्र रु. 250 के निवेश से अकाउंट खोला जा सकता है। इस पर फिलहाल 8.2 फीसदी का आकर्षक ब्याज मिल रहा है। यह एक लोंग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काफी पॉपुलर है।
बेटी के भविष्य के लिए बड़ी रकम जुटाने की इजाजत देने वाली योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। Sukanya Samriddhi Yojana के तहत जिन नाबालिगों के खाते अभिभावकों या पालक माता-पिता ने नहीं खोले हैं, उनके खातों को ओपरेट करने के लिए उन्हें खाते में ट्रांसफर करना होगा, अन्यथा खाता बंद कर दिया जाएगा। यह बदलाव 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। यानी अब केवल माता-पिता या पालक ही इस योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं।
Vinesh Phogat के Congress में शामिल होने पर Brij Bhushan Sharan singh ने खोया मानसिक संतुलन
ये है दुनिया के शीर्ष 10 well-connected airports, देखें इस लिस्ट में भारत का स्थान…
SSY योजना निवेश पर आकर्षक ब्याज प्रदान करती है। वर्तमान में, इस योजना पर 8.2 प्रतिशत ब्याज मिलता है, जिसे मुद्रास्फीति के आधार पर तिमाही आधार पर समायोजित किया जाता है। इस लॉन्ग टर्म योजना में, मामूली रु. 250 के निवेश से शुरुआत की जा सकती है, जिसमें वार्षिक अधिकतम रु. आप 1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं। अगर यह निवेश पांच साल की उम्र से शुरू किया जाए तो आपकी बेटी 21 साल में सिर्फ रु. 69 लाख से ज्यादा की पूंजी से करोड़पति बन सकती है।
इस योजना में पांच साल की उम्र से हर साल रु. 1.5 लाख अगर 15 साल के लिए निवेश किया जाए तो कुल जमा राशि रु. 22,50,000 होगी। जिस पर 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ रु. 4677578 मिलेंगे । मतलब 21 साल का होने पर कुल रु. 6927578 पर मिलेंगे।