Karnataka High Court : हिजाब विवाद का हाई कोर्ट में नहीं निकला हल, धारा 144 बेंगलुरु की स्कूल कॉलेजों के बाहर लागू

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हिजाब विवाद

Karnataka High Court : कर्नाटका में स्कूल तथा कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर जारी विवाद का हल अभी तक नहीं निकल सका है। Karnataka High Court में लगातार दूसरे दिन इस मामले की सुनवाई हुई लेकिन कोई भी फैसला नहीं आ पाया। जस्टिस कृष्णा दीक्षित की अदालत ने इसी मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजने का फैसला कर लिया है। हालांकि केस की सुनवाई कर रही बेंच ने यह कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भी भेजा जाना चाहिए।

Karnataka High Court चूंकि दोनों पक्षों ने यह कहा कि इस मामले को भले ही ऊपर भेजा जाए लेकिन फिर भी इस मामले का जल्दी ही हल निकालना चाहिए। इसी बीच कर्नाटक में उडुपी, बेंगलुरु, शिमोगा सहित सभी शहरों में शांति बनी रही।

हम यूनिफार्म पर फैसला नहीं ले सकते संस्थानों को है अधिकार राज्य सरकार ने कहा.

Karnataka High Court फिलहाल बेंगलुरु प्रशासन ने छात्रों तथा छात्राओं से यह कहा कि वह स्कूल तथा कॉलेज के आसपास आंदोलन नहीं कर सकते। हिजाब पहनने वाली छात्राओं का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि उन्हें अपने मजहब का पालन करने दिया जाए। जबकि हिजाब पर विवाद खड़ा करके ही उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर कर्नाटक सरकार ने अटार्नी जनरल ने इसका विरोध करते हुए यह कहा कि स्कूल तथा कॉलेजों को नियम को लेकर स्वायत्तता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक संस्थान को स्वायत्तता दी गई है, और राज्य सरकारी स्कूलों में यूनिफार्म को लेकर फैसला नहीं ले सकती है।

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दरअसल छात्राओं का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले पर निर्णय नहीं ले लेता है। तब तक के लिए तो उन्हें हिजाब पहनने के लिए अंतरिम राहत दी जाए। जबकि इसका विरोध करते हुए अटाॅर्नी जनरल लिया कहां की है जापानी की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी बीच कर्नाटका सरकार ने बेंगलुरु शहर में किसी भी स्कूल, कॉलेज तथा अन्य शिक्षण संस्थान के 200 मीटर के दायरे में कोई प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी है। जबकि प्रशासन ने प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी है। कर्नाटका पुलिस ने यह बताया कि ये फैसला अगले सप्ताह तक लागू रहेगा।



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