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High Security Number Plate: जब हम सड़क पर अपनी कार में यात्रा करते हैं तो हमें कई नियमों का पालन करना पड़ता है। दरअसल,मोटर एक्ट के तहत कई ऐसे नियम हैं,जिनका पालन करना हर ड्राइवर के लिए अनिवार्य है और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इसमें ड्राइविंग लाइसेंस होना,आरसी होना और पीयूसी सहित अन्य नियमों का पालन करना शामिल है।
वहीं, अब सड़क पर वाहन चलाने के लिए जरूरी है कि आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगा हो। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सख्त आदेश दे चुका है। ऐसे में जरूरी है कि आप भी इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को समय से लगवाएं और जुर्माने से बचें। इसे आप घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं जिसका आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं।
Step 1 :– अगर आप अपने दोपहिया या चार पहिया वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://bookmyhsrp.com/inde x.aspx पर जाना होगा।
Step 2 :– यहां जाते ही इनके आधिकारिक वेबसाइड पर आपको यहां दो विकल्प दिखाई देंगे,जिसमें पहला विकल्प हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाला स्टिकर होगा और दूसरा ब्लैंक कलर का स्टिकर होगा, इसमें से आपको पहला विकल्प चुनना होगा।
Step 3 :– इसके बाद आपको अपने वाहन की स्थिति (जिस राज्य से वाहन खरीदा गया है), वाहन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और यहां क्लिक का बटन दबाना होगा।
Step 4 :– अब आपको ऑनलाइन मोड में नंबर प्लेट के लिए भुगतान करना होगा। यहां आपको टू व्हीलर के लिए 300-400 रुपये और फोर व्हीलर के लिए 600-1100 रुपये चुकाने होंगे। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और आपको एक स्लिप यानि रसीद मिल जाएगी, जिसे आपको अपने पास रखनी होगी।
Step 5 :– नंबर प्लेट ऑर्डर करने के बाद प्राप्त रसीद आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको चालान काटने से बचा सकती है। दरअसल, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के मुताबिक रजिस्ट्रेशन मिलने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा. लेकिन नहीं मिलने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इसके साथ ही सरकार ने 2 अक्टूबर 2018 से सभी वाहनों के लिए रंगीन स्टिकर अनिवार्य कर दिए हैं। सरकार ने वाहनों की पहचान के लिए रंगीन स्टिकर अनिवार्य कर दिए हैं। सरकार ने पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए हल्के नीले रंग का स्टिकर लगाने का फैसला किया है। डीजल से चलने वाले वाहनों पर नारंगी रंग के स्टिकर लगाए जाएंगे। स्टिकर के जरिए सभी राज्यों के वाहनों का पता लगाया जा सकता है।
सरकार ने 1 दिसंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। वाहन मालिक को 1 लाख रुपये देने होंगे। यदि वाहन पर कलर कोड स्टीकर नहीं है तो चालक को इस तिथि को भी चालान का भुगतान करना होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का उद्देश्य वाहनों की सुरक्षा और सुविधा पर ध्यान देना है। HSRP से संबंधित अधिक जानकारी जैसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कैसे करें? एचएसआरपी क्या है? और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से क्या होगा फायदा
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यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है। जो एल्युमिनियम का बना है। इस नंबर प्लेट में वाहन का 7 अंकों का यूनिक डिजिट कोड दर्ज किया जाता है। इस कोड के जरिए वाहन की पूरी जानकारी निकाली जा सकती है। ड्राइवर को दिए गए कोड में चेसिस नंबर और इंजन नंबर भी दर्ज होता है। अगर किसी के साथ किसी भी तरह का हादसा हो जाता है तो ऐसे में एचएसआरपी में दर्ज नंबर के जरिए वाहन से जुड़ी पूरी जानकारी निकाली जा सकती है. जब यह कोड कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्राइवर और वाहन की जानकारी आ जाती है।