GST Return: वित्त मंत्रालय ने छोटे व्यापारियों को जीएसटीआर-9 फॉर्म भरने से छूट दे दी है। 2 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वालों को अब यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।
इस पोस्ट में
केंद्र सरकार ने छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले छोटे व्यापारियों को जीएसटीआर-9 दाखिल करने से छूट दे दी है। 2 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को यह फॉर्म भरना होता है, जिसमें उन्हें सालाना रिटर्न दाखिल करना होता था। अब छोटे व्यापारियों को इस फॉर्म को भरने से छूट दी गई है।
वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर यह जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक, 5 साल में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 65 फीसदी बढ़ी है। अप्रैल-2023 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 1.13 करोड़ तक पहुंच गई है। जीएसटी पंजीकृत करदाताओं की संख्या अब 1.40 करोड़ तक पहुंच गई है, जो अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ थी।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी नियम और प्रक्रियाएं बनने से लोगों में रिटर्न दाखिल करने का उत्साह बढ़ा है। चालू वित्तीय वर्ष में, 90 प्रतिशत पात्र करदाता फाइलिंग माह के अंत तक जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B)रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। जीएसटी लागू होने से पहले साल 2017-18 में यह आंकड़ा 68 फीसदी था। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा (Parliament) में आंकड़े जारी कर खुशी जाहिर की थी।
साल 2017 की जुलाई महीने की पहली तारीख को जीएसटी लागू किया गया था। इसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट जैसे एक दर्जन से अधिक स्थानीय कर शामिल थे। जीएसटीआर-3बी को अंतिम रूप देने वाले करदाताओं की संख्या अप्रैल-2018 में 72.49 लाख से बढ़कर अप्रैल-2023 तक 1.13 करोड़ हो गई है। नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन (November GST Collection) 1.68 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया है. यह छठी बार है जब चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 2 करोड़ से अधिक का टर्नओवर करने वाले सभी टैक्स पेयर के लिए GSTR 9C फॉर्म भरना आवश्यक किया गया था। GSTR 9C फॉर्म को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (Input Service Distributor), टीसीएस कलेक्टर (TCS Collector), टीडीएस डिडक्टर (TDS Deductor), प्रवासी टैक्सेबल पर्सन (Overseas Taxable Person) और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन (Casual Taxable Person) को भरने की आवश्यकता नहीं है।