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Conspiracy Maharashtra: महाराष्ट्र में दंगों की हुई थी साजिश, मुंबई को सुलगाने बाहर से आने वाले थे लोग

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Conspiracy Maharashtra: महाराष्ट्र को सुलगाने की खतरनाक साजिश की गई थी। इस साजिश के मुताबिक 4 मई को हंगामे के लिए बाहर से कुछ लोग आने वाले थे। मुंबई पुलिस घटना का पर्दाफाश करके इस हंगामा को रोक दिया।
मुंबई पुलिस ने साजिश का खुलासा कर 855 लोगों को नोटिस भी जारी किया है।

पुलिस के मुताबिक 4 मई बुधवार को मुंबई में हंगामा करने और अशांति फैलाने के लिए बाहर से कुछ लोगों को लाने का प्लान बनाया गया था। महाराष्ट्र पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलते ही मंगलवार को ही पुलिस ने धारा 149 के तहत 855 लोगों को नोटिस जारी किया था। इस खबर की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने भी पुलिस को तत्काल ही एक्शन लेने का ऑर्डर जारी किया था।

पुलिस ने लिया ताबड़तोड़ एक्शन

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पुलिस ने मुख्यमंत्री के आदेश पर तुरंत ही एक्शन लिया और 465 लोगों को सीआरपीसी 144 के तहत 15 दिनों के लिए मुंबई से बाहर भेज दिया। वही 94 लोगों को सीआरपीसी 151 के तहत पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। धारा 153 के तहत 86 लोगों को कोर्ट में भी पेश किया गया। अब कोर्ट ही यह तय करेगी की इस Conspiracy in Maharashtra के सजा के तौर पर इनको पुलिस हिरासत में भेजा जाए या फिर जेल की सजा दी जाए।

Conspiracy Maharashtra राज ठाकरे पर भी दर्ज हुआ केस

साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे के विरुद्ध भी औरंगाबाद में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे की सभा का वीडियो देखने के बाद मनसे प्रमुख और सभा के आयोजकों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। मनसे नेता के विरुद्ध यह मामला सिटी चौक पुलिस थाने में दर्ज किया गया है।

राज ठाकरे ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के विरोध में 4 मई को रैली का ऐलान किया था। मनसे नेता ने कहा था की अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाते तो वह दुगनी आवाज़ में मस्जिदों के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इस रैली को रद्द कर दिया था।

राज ठाकरे के विरुद्ध जारी हुआ गैर जमानती वारंट

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Conspiracy Maharashtra पश्चिम महाराष्ट्र के सांगली जिले की एक अदालत ने 14 साल पुराने एक मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया है। साल 2008 में भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ राज ठाकरे के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 109 और 117 (अपराध के लिए उकसाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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मनसे प्रमुख को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का निर्देश

Conspiracy Maharashtra, 6 अप्रैल को गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सांगली जिले के शिराला में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुंबई पुलिस आयुक्त को राज ठाकरे को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। सहायक लोक अभियोजक ज्योति पाटिल ने भी बताया है की न्यायाधीश राज ठाकरे और अन्य मनसे नेता शिरीष पारकर के विरुद्ध मुंबई पुलिस आयुक्त वह खेरवाड़ी पुलिस थाने के माध्यम से वारंट जारी किया गया है। दरअसल इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों सभ्य अदालत में हाजिर नहीं रहे थे। ज्योति पाटिल के अनुसार अदालत ने पुलिस को 8 जून से पहले इस मामले में वारंट जारी कर दोनों नेताओं को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।

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