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Bombay high court: शादी का झूठा वादा करके सहमति से हुए सेक्स को Bombay high court की नागपुर बेंच ने रेप करार दिया है। इस मामले में बेंच ने 29 साल के लड़के की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें झूठे वादे के तहत वयस्क कपल के बीच सहमति से हुए शारीरिक संबंध को रेप न मानने की मांग की गई थी। नागपुर जिले की उमरेड पुलिस ने इस युवक की पूर्व मंगेतर की शिकायत के तहत उसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया था। युवती ने अपनी शिकायत में बताया था कि लड़के ने उससे शादी का झूठा वादा करके जंगल के रिसॉर्ट में उससे शारीरिक संबंध बनाया था।
bombay high court ने अपने आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के इरादे बडे ही भयावह थे। उसने शादी करने के वादा करके पीड़िता की सहमति पाई और उसकी इच्छा के खिलाफ फिजिकल रिलेशन बनाया। ऐसी सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं कहेलाती क्योंकी जूठे वादे के आधार पर बनी सहमति स्वतंत्र नहीं हो सकती है।
दोनों युवक और युवती की पिछले साल 22 फरवरी को सगाई हुई थी और उनकी शादी अप्रैल में गढ़चिरौली में होनी करार पाई थी। किंतु, पहले कोरोना की दूसरी लहर और फिर लड़की के कोविड पॉजिटिव आने के कारण शादी टल गई। फरियाद के अनुसार पिछले साल जून में नागपुर के पास करहंडला रिसॉर्ट में लड़के ने पार्टी रखी थी। जहां उसने नशे की हालत में लड़की को शारीरिक संबंध बनाने के लिये मजबूर किया और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने का बहाना भी किया।लडकी ने अपनी फरियाद में यह भी कहा की लडके ने पीडिता की मर्जी के खिलाफ सुबह में दोबारा शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद उसने लड़की को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था।
उस बाद लडके के शादी से मुकर जाने पर लड़की ने नागपुर जिले के उमरेड पुलिस स्टेशन में लड़के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई। दोनों परिवारों के बीच मामले को सुलझाने के लिए कई बार बैठक भी हुई। युवक ने ऐसा आरोप भी लगाया कि लड़की के घरवालों ने मामला सुलझाने के लिए 50 लाख रुपये की मांग भी की है। जब हमने पैसे देने से इनकार कर दिया तो मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है ।
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इस मामले की सुनवाई में Bombay high court की डिवीजन बेंच में जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस गोविंदा सनप शामिल थे। न्यायधीशों ने कहा कि यह धोखाधड़ी का साधारण मामला नहीं है, बल्कि रेप के गंभीर अपराध के साथ जुड़ा हुआ है। आरोपी ने अपनी यौन वासना पूरी होने के बाद लड़की से शादी करने से इन्कार कर दिया। आरोपी का इरादा पहेले से ही आपराधिक था।