अगर आपके सपने भी ऊँचे हैं और आप भी कुछ करना चाहते है परंतु आर्थिक तंगी आपको ऐसा करने से रोंक देती है तो आपको हार मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि केंद्र व राज्य सरकार ऐसी योजनायें चलाती रहती हैं जिनका लाभ लेकर हम अपने सपनो को आगे बढ़ा सकते है आज हम एक ऐसी ही सरकारी योजना के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसके तहत सरकार लोगों की 30-30 हजार तक कि मदद कर रही है तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और पूरी जानकारी हासिल करें।
इस पोस्ट में
आपको बता दें की जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिये केन्द्र व राज्य सरकार कई तरह कि सरकारी योजनाओं का सम्पादन करती रहती हैं आज हम जिस योजना की बात कर रहे हैं उसका नाम है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना,जिसके तहत सरकार योग्य पात्रों को आर्थिक मुआवजा व अन्य सहयोग प्रदान करती है।
सबसे पहला प्रश्न यह है कि इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है,तो आपको बता दें कि यह योजना उन लोगों के लिये है जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो गयी हो और मृत्यु के दौरान वह 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच रहा हो।
इसके अतिरिक्त परिवार स्थायी रुप से उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिये तथा शहरी क्षेत्र में आवेदन की सालाना आय 56000 से अधिक नहीं होनी चाहिये जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह आय 46000 से अधिक नही होनी चाहिये तथा परिवार गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिये।
इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाएं,अब आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।अब इस होम पेज पर आपको आपको ‘न्यू रजिस्ट्रेशन’ का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करें।
अब आपके सामने नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, इसमें पूछी गई सभी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरें।
सभी जानकारी को भरने के बाद सब्मिट के बटन पर क्लिक करें और इस तरह आपका आवेदन पूर्ण हो जायेगा और अगर आप पात्र हुये तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
अगर आप स्वयं को इस योजना का लाभ लेने का पात्र पाते हैं तो आपको आवेदन करना चाहिये परंतु आवेदन से पूर्व आपको कुछ कागजात तैयार कर लेने चाहिये।
आपको आवेदन के दौरान निम्न चीजों की जरूरत पड़ने वाली है..
आवेदक का आधार कार्ड,पहचान पत्र,निवास प्रमाण पत्र,मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,बैंक अकाउंट पासबुक,मोबाइल नंबर,मुखिया का आयु प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो अतः आवेदन से पूर्व आपको इन सभी चीजों की व्यवस्था कर लेनी चाहिये।
चूँकि आपकी छोटी सी गलती आपको योजना से बाहर कर देगी अतः जरूरी है कि आपको वह बातें बता दी जाएं जो आपको आवेदन के समय ध्यान रखनी हैं…
सबसे पहली बात यह कि फॉर्म को अंग्रेजी में भरें,आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य होगा क्योंकि सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है आपको बता दें कि तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और JPEG फॉरमैट में होना चाहिए तथा लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
तो यह सामान्य सी प्रक्रिया और कुछ सावधानियां बरतते हुये आप योजना का लाभ ले सकते हैं।